ट्रैफिक चालान निपटारे को लेकर विशेष पहल, 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलेगा 50% तक राहत
ट्रैफिक चालान निपटारे को लेकर विशेष पहल, 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में मिलेगा 50% तक राहत
पूर्णिया:-माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश के आलोक में बुधवार को पूर्णिया में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर न्यायिक दण्डाधिकारी सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्णिया श्री सुनील कुमार ने की। यह बैठक आगामी 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.बैठक में जानकारी दी गई कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ट्रैफिक चालान मामलों के निष्पादन की विशेष पहल की गई है। इस लोक अदालत में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों—जैसे हेलमेट नहीं पहनना, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना, प्रदूषण प्रमाणपत्र एवं वाहन बीमा से संबंधित ऑनलाइन चालान—का निपटारा किया जाएगा.जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्णिया श्री ओमी शंकर शरण ने बताया कि इस लोक अदालत के तहत ऑनलाइन चालान पर 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है.हालांकि, यह रियायत वाहन फिटनेस, अधिक भार ढोने एवं परमिट डिफॉल्टर से जुड़े मामलों पर लागू नहीं होगी।
वहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री सुनील कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के एक निर्णय के आधार पर यह पहल की गई है, जिससे बड़ी संख्या में वाहन चालकों को राहत मिलने की संभावना है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि जिनका ट्रैफिक चालान कटा है, वे अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निपटारा कराएं.बैठक में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री दिलीप सरकार, परिवहन विभाग के अधिकारी एवं ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे. 
